कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर पालिका के आम व उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता ली
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर पालिका के आम व उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, डिप्टी कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाधे एवं पत्रकारगण उपस्थित थे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकाय हेतु प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को किया गया। जिसका प्रकाशन नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित वार्डों में, नगर पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित वार्डों में, नगर पंचायत छुरिया अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम विद्यालय छुरिया तथा नगर पंचायत लालबहादुर नगर अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं महिला भवन लालबहादुर नगर में किया गया। प्रकाशित निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण के संबंध में दावा-आपत्ति 23 अक्टूबर 2024 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं अंतिम दिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त की जाएगी। दावा आपत्ति नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में नगर पालिका परिषद एवं समस्त 24 वार्डों में, नगर पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं सभी 15 वार्डों में, नगर पंचायत छुरिया अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम विद्यालय छुरिया तथा नगर पंचायत लालबहादुर नगर अंतर्गत महिला भवन लाल बहादुर नगर में प्रस्तुत कर सकते है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2024 है। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण 29 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर 2024 है। दावा व आपत्तियों के निराकरण के आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर होगी। निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर 2024 को निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा।
इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत हेतु प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। जिसका प्रकाशन जनपद पंचायत राजनांदगांव कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत छुरिया अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में तथा जनपद पंचायत डोंगरगढ़ अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। प्रकाशित निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण के संबंध में दावा-आपत्ति 29 अक्टूबर 2024 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं अंतिम दिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में प्राप्त की जाएगी। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर 2024 है। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण 4 नवम्बर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2024 है। दावा व आपत्तियों के निराकरण के आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर होगी। निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन 29 नवम्बर 2024 को निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि जाबो कार्यक्रम के तहत नगरीय निकाय में लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करा सकता है, लेकिन 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो। ग्राम पंचायत व नगर पालिका वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। वार्ड व ग्राम पंचायत से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने के लिए अन्यथा अर्हित हो।
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