फरार आईएएस अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की ओर दौड़ेंगे

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नेशन अलर्ट / 97706 56789

रायपुर.

जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथित बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत का प्रयास किया जाने लगा है. जांजगीर चांपा के तत्कालीन डीएम जेपी पाठक इसे लेकर हाईकोर्ट की ओर दौड़ लगाने की कोशिश में बताए जाते हैं.

उल्लेखनीय है कि जांजगीर चांपा में आरक्षित वर्ग की एक विवाहित महिला ने आईएएस जेपी पाठक पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे.

वर्तमान जिलाधीश यशवंत कुमार, पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने प्रारंभिक जांच में आरोपों से संतुष्ट होने पर अपराध दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे.

इस पर जांजगीर कोतवाली में भादंवि की धारा 376, 506 व 509 ख का जुर्म आईएएस जेपी पाठक पर दर्ज किया गया.

अपराध पंजीबद्ध किए जाने के अगले ही दिन शासन ने जेपी पाठक को निलंबित किए जाने का आदेश पारित कर दिया.

तब से सस्पेंडेड आईएएस पाठक भूमिगत बताए जाते हैं. उनके खिलाफ जांच में सबूत एकत्र करने के क्रम में जांजगीर कलेक्टोरेट के सीसीटीवी कैमरे को पुलिस सीज कर चुकी है.

चांपा एसडीओपी सुश्री पदमश्री तंवर को जांच अधिकारी बनाया गया है. शनिवार को भी बयान आदि लिए गए.

सुश्री तंवर के निर्देश पर सस्पेंडेड आईएएस जेपी पाठक के खिलाफ नोटिस लेकर रायपुर पहुंची पुलिस को भी वह घर पर नहीं मिले.

आईएएस से करीबी तौर पर जुडे़ सूत्रों के मुताबिक पाठक गिरफ्तारी से बचने कानून का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं.

इसी कडी़ में उनके द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने की तैयारी की खबर है. यह याचिका कल – परसों में बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की जा सकती है.

बहरहाल , जिन धाराओं में जेपी पाठक पर जुर्म दर्ज किया गया है वह यदि न्यायालय में टिकी रहती हैं तो उन्हें अर्थदंड के अलावा सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है लेकिन ऐसा तभी होगा जब आरोप सिद्ध हों.

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