उच्च न्यायालय ने अमित को जमानत देने से किया इंकार
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बिलासपुर .
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब करते हुए फिलहाल जमानत देने से इंकार कर दिया है.
आज अमित जोगी , अपोलो प्रबंधन व राज्य सरकार के बीच यह मामला झूलता रहा. सरकार ने एक रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट को सौंपी जिसमें यह दावा है कि, अमित जोगी पूरी तरह स्वस्थ्य हैं.
दोपहर करीब एक बजकर पंद्रह मिनट पर, जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में अमित जोगी प्रकरण पर सुनवाई शुरु हुई. जोगी की ओर से प्रकरण में जमानत दिए जाने के पक्ष में इसी मसले पर हाईकोर्ट के पूर्व फ़ैसले को आधार बताया गया.
अमित जोगी की मेडिकल बुलेटिन पेश की गई जिसके आधार पर दावा किया गया कि अमित जोगी गंभीर बीमार हैं. उन्हे बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है.
यह दलील दी जा रही थी राज्य सरकार की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें जोगी को लेकर रिपोर्ट यह दावा करती है कि “ रायपुर के पाँच चिकित्सकों के मेडिकल दल ने अमित जोगी के स्वास्थ्य की जाँच की है. अमित जोगी पूरी तरह स्वस्थ्य हैं .”
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को सीधे रिपोर्ट सौंपे जाने पर दलील दी कि, हमें इसकी कोई जानकारी ही नही है यह जाँच कब हुई, हमें इसकी कॉपी दी जाए. कोर्ट ने बचाव पक्ष को सरकार की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और घनश्याम पटेल उपस्थित थे. अमित जोगी की ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय और विवेक शर्मा पैरवी कर रहे थे.
बहरहाल जोगी की जमानत पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है. अमित ने स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी.
इधर रात में अमित को मेकाहारा के स्थान पर बालाजी हास्पिटल में भर्ती कराए जाने की खबर है. बताया जाता है कि अमित को जो बीमारियां हैं उनका उपचार मेकाहारा में संभव नहीं है.