शादी डॉट कॉम पर फेक प्रोफाईल बनाकर युवती से 15,72,000 रूपये की आनलाईन ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
राजनांदगांव। दिनांक 29.07.2024 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि अज्ञात आरोपी द्वारा शादी डॉट कॉम की प्रोफाईल आईडी आलोक देशपांडे के नाम से प्रार्थिया से विवाह के संबंध में बात कर स्वयं को यूनाईटेड किंगडम में कार्यरत होना बताया एवं जल्द ही भारत वापस लौटकर प्रार्थिया से शादी कर घर बसाने की बात कहीं गयी, उसी दौरान दिनांक 11.07.2024 को प्रार्थिया के पास एक अनजान महिला के द्वारा फोन कर बताया कि आलोक देशपांडे भारत में दिल्ली एयरपोर्ट में विदेशी मुद्रा के साथ आये हैं, उस मुद्रा को भारतीय मुद्रा में एक्सचेंज करने के लिये प्रक्रिया के तहत फीस जमा करनी होगी, उसी दौरान अज्ञात आरोपी आलोक देशपांडे ने भी प्रार्थिया को कॉल कर बोला कि पैसों की अर्जेन्ट जरूरत है। साथ ही लगातार इमोशनल ब्लेकमेलिंग कर विभिन्न बैंक खातों में कई किस्तो में कुल 15,72,000 रूपये प्रार्थीया से डलवा कर ठगी कर लिया हैं। साथ ही घटना मे प्रयुक्त सभी मोबाइल को बंद कर दिया गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान सायबर सेल राजनांदगांव के माध्यम से उक्त शादी डॉट कॉम की प्रोफाईल आईडी, मोबाईल धारक का पतासाजी किया गया एवं उपयोग किये गये शादी डॉट कॉम के आईडी के संबंध में तकनीकी सहायता के माध्यम से आरोपी का पतासाजी किया गया। उक्त मोबाईल धारक का लोकेशन दिल्ली, तिलक नगर होना पाया गया और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में एसडीओपी डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह एवं सायबर प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार के नेतृत्व में थाना डोंगरगांव व साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौखंडी संतनगर एक्सटेंशन पर आरोपी के ठिकाने पर रेड कार्यवही किया गया, जहां आरोपी किराये के मकान में रह रहा था। आरोपी जानसन सेमुअल पिता सेमुअल, उम्र-40 साल, वर्तमान निवासी डब्ल्यूजेडजी-81 संत नगर एक्सटेंशन, शाहपुरा, थाना तिलक नगर, नई दिल्ली, को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया एवं गवाहों के समक्ष धारा- 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरंडम कथन लिया गया, जिन्होंने अपने कथन में अपराध घटित करते हुये ठगी में उपयोग किये गये 1 नग लैपटाप एवं 4 नग मोबाईल पेश किया, जिसे समक्ष गवाहों के जप्त किया गया एवं आरोपी के द्वारा दिल्ली में रहकर अपने एक अन्य भारतीय महिला सहयोगी के द्वारा ठगी करना बताया, जो कि उक्त आरोपी को ठगी करने हेतु कई फर्जी बैंक खाता तथा सीम उपलब्ध कराती थी, उसके एवज में 50 प्रतिशत कमीशन लेती थी। साथ ही साथ ठगी का पैसा खातों में आने पर एटीएम से निकासी कर प्रदाय करती थी। आरोपियों के द्वारा एक राय होकर कम्प्युटर-ईलेक्ट्रानिक संसाधनों का उपयोग कर स्वयं की पहचान छिपाकर किसी अन्य के नाम से प्रतिरुपित कर धोखाधड़ी किये जाने से प्रकरण में धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता एवं 66 डीआईटी एक्ट जोड़ी गयी है।
प्रकरण सदर में आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी जॉनसन सेमुअल पिता सेमुअल, उम्र-40 साल को दिनांक 11.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी जॉनसन सेमुअल सितंबर 2018 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसके वीजा तिथि 2022 को ही समाप्त होने के बावजूद दिल्ली में अनाधिकृत रूप से रह रहा था, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से घाना गणराज्य के दूतावास कार्यालय में दी गई है। आरोपी जॉनसन सेमुअल वर्तमान में ठगी के उद्देश्य से कई भोली-भाली भारतीय महिलाओं से शादी डॉट कॉम के माध्यम से विभिन्न भारतीय नामों से फेक प्रोफाईल बनाकर सायबर ठगी कर रहा था और वर्तमान में भी सक्रिय था, जिसे मौके पर घटना में प्रयुक्त विभिन्न इलेक्ट्रानिक डिवाईस एवं अन्य साक्ष्यों के साथ रंगेहाथ पकड़ कर अन्य भारतीय महिलाओं के साथ भविष्य में होने वाले सायबर ठगी की घटना का रोकने में राजनांदगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना डोंगरगावं प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सउनि विजय साहू, आरक्षक गौरव सेंडे, महिला आरक्षक अभिलाषा सिंह एवं सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, आरक्षक हेमंत साहू, अमित सोनी, परिवेश वर्मा एवं आदित्य सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
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