राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
राजनांदगांव। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुश्चित किया जाएगा। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नववर्ष व क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़े जाने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं नया वर्ष व क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अवधि निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) अर्जुन गोपाल विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखा की बिक्री केवल लाईसेंस ट्रेडर्स द्वारा किया जाएगा। केवल उन्हीं पटाखों के उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिससे उत्पन्न ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण को रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे पटाखा निर्माता जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया जाता है, उनके लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि के द्वारा पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।