पत्नी की चरित्र पर शंका व ससुराल वापस नहीं जाने की बात को लेकर पति ने किया पत्नी की हत्या
राजनांदगांव। प्रार्थिया थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की दिनांक 16 जुलाई 2024 के दोपहर करीब 1.15 से 1.20 बजे ग्राम बुद्धभरदा के पैरी बांट खार में ननंद भूनेश्वरी साहू और काकी सास के साथ तीनों खेत मे निंदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान भूनेश्वरी साहू का पति ओमप्रकाश साहू अपने मोटर सायकल पर आया और रोड़ किनारे खड़ी कर अपने हाथ में लोहे का टंगिया को लेकर अपने पत्नी के पास खेत में आकर बोला जब ससुराल चले जाना बोलता हूं तो तबियत खराब होने का बहाना बनाती है और यहां खेत में काम कर रही है। आज तुमको नहीं छोडूंगा, कहकर जान से मारने कि नियत से भुनेश्वरी साहू को मारपीट करने लगा, जिसको देखकर मृतिका के भाभी और चाची बीच-बचाव किये, उनको भी धक्का देकर बोले की तुम लोग पति-पत्नी के बीच में आओगे तो तुम दोनों को जान से खत्म कर दूंगा, कहकर धमकी देते हुए आरोपी ओमप्रकाश साहू हाथ में रखे हुए टंगिया से भुनेश्वरी साहू के गर्दन के पीछे भाग मे 3-4 बार वार किया, जिससे भुनेश्वरी नीचे गिर गई, उसके सिर और गर्दन से काफी खुन बहने लगा और ओमप्रकाश साहू खुन से सनी टंगिया को वहीं मेड़ के पास फेंक कर अपने मोटर सायकल लेकर भाग गया, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 309/2024 धारा 103 (1), 351 (3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध कायमी कर मामला गंभीर प्रकृति का होने से तत्काल उक्त घटना के संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन प्रसाद कश्यप के नेतृत्व में प्रकरण के विवेचना एवं आरोपी पतासाजी हेतु टीम गठित किया जाकर जरिए फोन से एफएसएल टीम दुर्ग को घटना के संबंध में जानकारी दिया। पुलिस और एफएसएल की संयुक्त टीम के द्वारा घटना स्थल एवं शव पंचनामा का गवाहों के समक्ष बारिकी से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त टंगिया को मौके से जप्त किया गया। बाद शव पंचनामा कार्यवाही के आरोपी ओमप्रकाश साहू की पतासाजी हेतु मुखबीर लगाई गयी। मुखबीर के बताये अनुसार उक्त आरोपी को मोखली पुलिया के पास होने की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे गवाहो के समक्ष पुछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि घटना दिनांक को अपने पत्नी को ससुराल नहीं जाती हो कहकर उसके गर्दन के पिछे सिर के नीचे वाले भाग में टंगिये से 4-5 बार वार कर हत्या करना व घटना में प्रयुक्त टंगिया को मौके पर फंेकना एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को अपने घर के सामने रखना बताये, जिसे गवाहों के समक्ष मोटर सायकल हीरो होंडा सीडी 100 एसएस क्रमांक सीजी 04-सीजी 4362 को वजह सबूत मे जप्त कर आरोपी ओमप्रकाश साहू पिता टीकम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी कोटरासरार, थाना लालबाग के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर विधिवत गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को देकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन कश्यप, उनि हृउयशंकर पटेल, सउनि राजू मेश्राम, आरक्षक राकेश ठावरे, राकेश धुर्वे, राजकुमार बंजारा, कमलकिशोर यादव, महिला आरक्षक दुर्गा साहू की सराहनीय भूमिका रहा।