शाला मैदानों में निर्माण संबंधी याचिका खारिज

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बिलासपुर.

राजधानी रायपुर के सप्रे मैदान और दानी स्कूल को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. याचिकाकर्ता अब इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तयारी में हैं.

उल्लेखनीय है कि रायपुर स्थित सप्रे और दानी स्कूल के मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए रायनगर निगम के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी.

मामले की अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को हुई थी. चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने याचिका खारिज की. शासन के तर्कों से कोर्ट ने सहमति जाहिर की है.

शाला मैदानों में चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रायपुर के डॉ. अजीत आनंद डेगवेकर, राजेश कदम व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी.

उन्होंने कहा था कि यहां विद्यमान ऐतिहासिक धरोहरों को तोडकऱ बिना पर्यावरण स्वीकृति और टेंडर के निर्माण कार्य शुरू किया गया है. तालाब को भी पाटा जा रहा है. अतिरिक्त जमीन को गार्डन तथा लैब के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

शासन की ओर से कहा गया था कि यहां किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है. शासन ने यहां की खाली जमीन का उपयोग करने के लिए 6 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसके लिए टेंडर हो चुका है. तालाब को पाटने और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बात भी सही नहीं है.

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