पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को 28 तक देना होगा जवाब

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रांची.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को 28 जुलाई तक जवाब देना होगा. उन्हें सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी की गई है.

यह नोटिस जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है. सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर हरमू में बने सोहराय भवन की जमीन खरीदे जाने को लेकर नोटिस जारी हुई है.

जमीन विक्रेता से भी मांगा जवाब

कल्पना सोरेन के अलावा जिला प्रशासन ने जमीन के विक्रेता राजू उरांव को भी नोटिस जारी की है. रांची के अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार ने विक्रेता उरांव से भी 28 जुलाई तक जवाब तलब किया है.

कुमार बताते हैं कि मामले में सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत कार्यवाही हो रही है. सभी प्रावधानों का इसमें पालन किया जाएगा. उनके अनुसार दोनों पक्ष या तो स्वयं अथवा वकील के माध्यम से सुनवाई के लिए हाजिर हो सकते हैं.

क्या है धारा 46?

झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है. इसकी धारा 46 कहती है कि झारखंड के किसी थाना क्षेत्र का आदिवासी अपने उसी थाना क्षेत्र के ही आदिवासी के साथ जमीन की खरीदी बिक्री कर सकता है.

यदि किसी अन्य थाना क्षेत्र का आदिवासी जमीन बेचता है अथवा खरीदता है तो उस पर सीएनटी एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही हो सकती है. बताया जाता है कि कल्पना सोरेन दूसरे थाना क्षेत्र की निवासी है लेकिन उन्होंने हरमू में जमीन खरीदी है.

कल्पना सोरेन ने तकरीबन 50 डिसमिल जमीन हरमू थाना क्षेत्र में खरीदी है. इसी जमीन पर उन्होंने सोहराय भवन के नाम से सुसज्जित व आधुनिक बैंकवेट हॉल तैयार करवाया है.

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