पुलिस आखिर क्यूं नहीं दे रही एफआईआर की कापी
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रायपुर.
आखिर ऐसा क्या कुछ है कि जिसके चलते डॉ. पुनित गुप्ता को पुलिस उस एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करा रही है जो कि उनके विरूद्ध दर्ज है? डॉ. गुप्ता की ओर से उनके अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी ने इस संबंध में आवेदन भी लगा रखा है.
डॉ. गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद बताए जाते हैं. इन दिनों कांग्रेस सरकार के निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और उसके खासमखास लोग हैं. इन्हीं में डॉ. गुप्ता भी शामिल हैं.
आनलाइन भी नहीं किया
दरअसल डॉ. गुप्ता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी मांगने हितेंद्र तिवारी की ओर से 16 मार्च को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है.
पत्र में उल्लेख किया गया है कि डॉ गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना पत्र की प्रति की न्यायिक कार्य के लिए आवश्यकता है.
डॉ. गुप्ता के अधिवक्ता तिवारी द्वारा इसी आवेदन के साथ दो संलग्र दस्तावेज लगाए गए हैं. डब्लूपी (सीआरआई) 68/16 व डब्लूपी (सीआरआई) 68/08 का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना पत्र को प्राप्त करने का विधिक अधिकार का उल्लेख किया गया है.
अधिवक्ता तिवारी बताते हैं कि मामले में पुलिस की मंशा क्या है ये तो पुलिस ही बता सकती है लेकिन एफआईआर को ऑनलाइन भी नहीं किया गया है. जिससे संदेह उत्पन्न होता है.
उनके शब्दों में पास्को, भादंवि की धारा 498 व 354 जैसे कुछ एक मामले हैं जिस पर पुलिस को छूट मिली है कि वह एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड न करे. लेकिन यहां जो मामला भादंवि की धारा 420 से संबंधित है उसकी एफआईआर क्यों छिपाई जा रही है इस पर सवाल उठता है.