हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी पूछताछ की अनुमति
नेशन अलर्ट, 97706-56789
बिलासपुर.
नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के मामले में हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ पूछताछ की अनुमति दी है. दरअसल डीएसपी आरके दुबे से पूछताछ को जरूरी बताए जाने पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिवक्ता की उपस्थिति में जो भी पूछताछ होगी वह कैमरे पर रिकार्ड होगी.
ईओडब्लू-एसीबी से जुड़ा यह मामला आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगा था. एसीबी के डीएसपी आरके दुबे की याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की.
चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी व पीपी साहू की बेंच ने डीएसपी दुबे को पूर्व में दी गई राहत बरकरार रखी है. दुबे से पूछताछ को जरूरी बताए जाने पर उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि आडियो विडियो रिकार्डिंग होनी चाहिए.
इसके बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूछताछ कर सकती है लेकिन उस वक्त अधिवक्ता उपस्थित रहने चाहिए. साथ ही साथ पूछताछ की पूरी प्रक्रिया कैमरे पर रिकार्ड होनी चाहिए.
चिदंबरम-जेठमलानी आए थे
आज इस प्रकरण के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले बड़े वकील आए हुए थे. राज्य शासन की ओर से पी चिदंबरम जो कि देश के पूर्व गृहमंत्री हैं सहित दयान कृष्णन ने तर्क रखे.
जबकि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर महेश जेठमलानी के अलावा विवेक शर्मा, प्रवीण दास ने तर्क रखे. सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सीएलपी को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आईएएस अनिल टूटेजा के आवेदन पर आपने कैसे स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित की है जबकि टूटेजा स्वयं मामले में एक आरोपी हैं.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी के गठन को लेकर जो अभिलेख सरकार द्वारा दिए गए हैं वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए जाए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों प्रकरणों की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि तय की है.