अंतागढ़ टेपकांड : मूणत की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शेयर करें...

नेशन अलर्ट, 97706-56789.
रायपुर.

अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत याचिका लगाने वाले पूर्व मंत्री राजेश मूणत को जोर का झटका लगा है. सत्र न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.

मूणत ने मामले में जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. मामले में मजिस्ट्रेट विवेक कुमार की न्यायालय में सुनवाई हुई. इसी कोर्ट ने इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे पूर्व उप महाअधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने मामले में उन्होंने मामले में साक्ष्य न होने व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध न होने का हवाले देते हुए दलील दी कि मूणत पर कोई अपराध ही नहीं बनता. 2014 के इस मामले में देरी से एफआईआर की गई है.

साजिशकर्ता थे मूणत!

बचाव पक्ष की दलील पर शासन की ओर से पैरवी कर रहे सतीश चंद्र वर्मा ने न्यायालय में कहा कि अंतागढ़ मामले के साजिशकर्ता मूणत ही थे.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने की असमान्य स्थिति अभी नहीं दिखती. प्रकरण विचाराधीन है. विवेचना जारी है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *