छेड़छाड़ : प्रधानपाठक को मिली डेढ़ साल की सजा
एट्रोसिटीज एक्ट में विशेष न्यायाधीश विजय होता ने ग्राम जबगा के प्रधानपाठक को डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसे तीन हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है. कृष्णकन्हैया पर आरोप है कि 26 जनवरी 2016 को स्कूल के पीछे स्थित रसोईघर में उसने आंगनबाड़ी सहायिका को पकड़ लिया था. वह किसी तरह वहां से भाग कर बाहर आई थी. भादविं की धारा 354 व 323 के तहत पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया था. न्यायालय में विचारण पर दोष सिद्ध पाया गया. जिस पर यह सजा सुनाई गई है.