तर्क और तथ्यों की कमी के चलते खारिज हुई याचिका

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छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर को आज बिलासपुर उच्च न्यायालय से एक बड़ी राहत मिल गई है. सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार साहू व मंजित कौर बल की याचिका को तर्क और तथ्यों की कमी के चलते खारिज कर दिया गया है. आरसीएस सावंत ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल मामला बेहद दिलचस्प है. पहले दोनों हाईकोर्ट गए थे लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद इन्होंने सुप्रीप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुने जाने योग्य बताते हुए मामले को वापस भेज दिया था.

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