मलमा मण्डप एवं प्रतिबंधित प्लॉस्टिक के लिये निगम की कार्यवाही

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राजनांदगांव। शासन निर्देश के अनुक्रम में प्लॉस्टिक मुक्त नगर की परिकल्पना को साकार करने प्लॉस्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने तथा सड़क में बिल्डिंग मटेरियल व मलमा रखने पर मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित अतिक्रमण एवं स्वास्थ्य टीम आज तुलसीपुर, ममता नगर क्षेत्र के चना, फल, सब्जी व किराना दुकानों में दबिश दी और प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग करने पर 10 दुकानों से लगभग 3 किलो झिल्ली पन्नी की जप्ती कर 5 हजार 4 सौ रूपये जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार जूनीहटरी तथा लोहारा पारा में रेत, गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल रखने पर संबंधित से 15 सौ व 3 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया गया।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों के द्वारा अपने आवास व दुकानों के सामने मलमा तथा दुकानों का समान रखकर सड़क में अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ-साथ गंदगी फैलती है, जिसे ध्यान में रखते हुये नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है, कार्यवाही के तहत आज जूनीहटरी में मकान बनाने रोड ऊपर रखे मटेरियल को हटाने संबंधित को निर्देशित कर 1 हजार 5 सौ रूपये अर्थदंड, इसी प्रकार लोहार पारा में रोड में मटेरियल रखने पर संबंधित से 3 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार प्लास्टिक प्रतिबंधित करने शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जॉच कर साफ सफाई रखने, प्लास्टिक के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध किये जाने समझाईश देने के अलावा कार्यवाही भी की जा रही है। कार्यवाही की कड़ी में आज तुलसीपुर, ममता नगर, मोतीपुर क्षेत्र में दबिस देकर किराना, चना दुकान तथा फल व सब्जी दुकान से 5 हजार 4 सौ रूपये जुर्माना वसूल 2 किलो 8 सौ ग्राम पॉलिथीन जप्त किये। उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही जानवर द्वारा इसे खाने से उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन बातों को ध्यान में रखकर शासन ने इसके विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसी प्रकार सड़क पर मलमा रखने से यातायात बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हम सबके सहयोग से ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील करते हुये कहा है कि मलमा सड़क पर न रखे एवं अपने दुकान का समान दुकान की सीमा में रखे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करे, अन्यथा जप्ती करते हुये अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी।