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महामाया चौक एटीएम में हुये ठगी के मामले को सुलझाने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता

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राजनांदगांव। प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी पिता स्व. आनंद राम, निवासी-सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगांव थाना बसंतपुर का शिकायत आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.02.2025 को प्रातः 9 बजे यह सृष्टि कॉलोनी स्थित एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया हुुआ था और एटीएम से पैसा निकालने के लिए के दो बार प्रयास किया, किन्तु पैसा नहीं निकला, उसी दौरान इसके पीछे खड़ा व्यक्ति इसका एटीएम का पिन नंबर देख लिया तथा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे सलाह दिया कि इस एटीएम में पैसा नही है। आगे के एटीएम से निकल जायेगा, तब प्रार्थी महामाया चौक स्थिति एटीएम में पैसा निकलने के लिए गया,ख् तो उसके पहले वह अज्ञात व्यक्ति उस एटीएम में पहले से पहुॅच चुका था। प्रार्थी द्वारा पैसा आहरण के लिए अपना एटीएम कार्ड एटीएम में डाला तो उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी को एटीएम मैनेजमेंट का मोबाईल नंबर दिया, जिससे प्रार्थी द्वारा बात करने पर 11 बजे आने की सलाह दिये जाने पर प्रार्थी चला गया। प्रार्थी जब बैंक गया तो प्रार्थी को पता चला कि इनके खाते का पैसा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा योजनाबद्व तरीके से एटीएम के माध्यम से 39,500 रूपये की धोखाधडी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्ग दर्शन एवं राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव एवं पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व पर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी व पता तलाश हेतु अलग-अलग टीम तैयार किया गया था। प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल महामाया चौक एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर प्रार्थी के आगे पीछे संदिग्ध स्थिति में चार व्यक्ति आते-जाते दिखाई दिये। घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का लगातार मिलान, शहर में लगे कैमरों से करने पर पता चला कि आरोपीगण महाराष्ट्र नंबर की हुण्डई कार में दुर्ग रायपुर की ओर जाना पता चलने पर घटना के संबंध में दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर की पुलिस से संपर्क कर घटना से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। राजनांदगांव बसंतपुर पुलिस टीम आरोपीगणों का लगातार पीछा कर रही थी। जिन्हें बिलासपुर पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकडा गया। आरोपीगणों को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। आरोपीगणों से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी से अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी कर घटना कारित करना स्वीकार किया तथा अपने कथन में बताया कि राजनांदगांव में घटना कारित करने के बाद रेल्वे स्टेशन दुर्ग से लगा एटीएम में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिये है। रायपुर में भी एटीएम के आसपास घटना कारित करने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु सफल नहीं हो पाये, जिसके बाद बिलासपुर से होते हुए अपने गांव हजारीबाग (झारखण्ड) जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। आरोपियों के विरूद्व थाना बसंतपुर राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 57/25 धारा 318, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने से चारों आरोपीगणों को विधिवत् माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
तरीका वारदात : आरोपीगण पहले से एटीएम के आसपास रहकर बुजुर्ग व निशक्त व्यक्ति की रेंकी करते है व जैसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति इनको एटीएम आते दिखाई देता है तो इस टीम का एक सदस्य एटीएम कार्ड अंदर डालने वाले स्थान पर सावधानी पूर्वक फेवीम्कि डाल देते है, तथा दूसरा सदस्य एटीएम संचालित करने वाले व्यक्ति के पीछे खडे होकर पिन नंबर नोट कर लेता है। पैसा निकलने के प्रोसेस होने के बाद एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस जाता है, फिर इस टीम का तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर मदद करने के बहाने से एटीएम का टोल फ्री नंबर है बोलकर अपने चौथे साथी का नंबर देकर कॉल करने बताते है। आरोपीगणों का चौथा साथी फोन रिसिव एटीएम का ब्रांच पूछकर उस ब्रांच के बैंक में 2 घंटे बाद आने को बोलता है। प्रार्थी एटीएम संचालक के बाहर निकलने के बाद सावधानी पूर्वक अपने शातिर तरीके से फंसे हुए एटीएम को बाहर निकाल कर उस खाते में बचे हुए पैसे को जल्द से जल्द निकाल कर घटना को अंजाम देते है।
पकड़े गये आरोपियों में शिव शंकर प्रसाद पिता रामू प्रसाद, उम्र-26 साल, साकिन-ग्राम व पोस्ट झुरझुरी, थाना-बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग, झारखंड, विकास कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद, उम्र-28 साल, निवासी-ग्राम व पोस्ट झुरझुरी, थाना -बरकट्ठा, जिला हजारीबाग, झारखंड, सचिन शर्मा पिता स्व. टूकलाल शर्मा, उम्र-21 साल, ग्राम व पोस्ट झुरझुरी, थाना-बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड, उपेन्द्र सिंह पिता स्व. रामप्रवेश सिंह, उम्र-47 साल, साकिल- ग्राम माथपार, पोस्ट-काजीपुर, थाना-सिकंदरपुर, जिला-बलिया उत्तर प्रदेश, हाल महाराणा चौक रूम नंबर-36, गोडदरा नहर, थाना-लिम्बाई, जिला सूरत, गुजरात शामिल है।
मामले के मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ पूर्व में भी झारखंड, थाना-बरकट्ठा, जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 139/2019 धारा 420, 406, 323, 504, 506 व थाना-चौउपरन, जिला-हजारीबाग में अपराध क्रमांक 233/21, धारा 395, 412 भादंवि एवं थाना-मोहन नगर, जिला-दुर्ग में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 318, 3 (5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व है।
आरोपीगण से जप्त सामग्री जप्त संपत्ति नगदी 49,000 रूपये एवं 6 नग एटीएम एवं फेविम्कि एवं 6 नग मोबाईल एवं घटना मे प्रयुक्त हुण्डई कार अनुमानित कीमती 6 लाख रूपये है।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)