सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर किया कोटपा एक्ट के तहत चालान
खैरागढ़। जिला केसीजी पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश गौतम, लालचंद मोहले पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी खैरागढ़ अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ पुलिस स्टाफ द्वारा तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर चैकिंग अभियान चलाया गया, नियमो का अवहेलना कर तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वाले 8 एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर स्वयं एवं दूसरे का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पहुंचाने वाले 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय हेतु बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने पुलिस अधीक्षक केसीजी द्वारा बृहद पैमाने जागरूकता अभियान एवं पर अवहेलना पर दंडात्मक कार्यवाही की योजना बनाई गई है। जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए है, जिस पर थाना प्रभारी खैरागढ़ द्वारा त्वरित टीम का गठन कर, टीम द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पान दुकानों, किराना दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर संचालित तंबाकू उत्पाद बिक्री केंद्र विक्रेताओं का चेकिंग कर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उलंघन करते पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए 13 चालानी कार्रवाई की गई। थाना खैरागढ़ में कार्यवाही के दौरान सहायक उप निरीक्षक झगरूराम बांधे, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश सोनी, प्रधान आरक्षक शिवलाल वर्मा, आरक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर उपस्थित थे।