मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत योजनाओं का लाभ लेने के लिए एनएफडीपी पर पंजीयन कराना अनिवार्य

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राजनांदगांव। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों को विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफार्म (एनएफडीपी) पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डेटाबेस निर्माण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य पालन अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेन्टर, च्वाईस सेन्टर के माध्यम से किया जाएगा। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है, तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। पंजीयन के पश्चात मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात शासन द्वारा हितग्राही को बैंक खाते के माध्यम से 80 रूपए प्राप्त होंगे तथा कॉमन सर्विस सेन्टर व च्वाईस सेन्टर को प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपए कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन के लिए मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेन्टर या च्वाईस सेन्टर से संपर्क करना होगा। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन पश्चात प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सहायक संचालक मछली पालन ने जिले के सभी मत्स्य कृषकों से योजना का लाभ लेने हेतु अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

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