नगर निगम का मवेशी धर-पकड़ अभियान के तहत पकड़े 16 मवेशी
राजनांदगांव। घुमंतु मवेशियों की धर पकड़ के तहत नगर निगम का मवेशी धर-पकड़ अभियान में निगम की टीम शहर के प्रमुख चौक-चौराहों में घुमंतु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज नंदई चौक, जिला चिकित्सालय के पास, गंज मंडी के सामने, महामाया चौक तथा आसपास के क्षेत्रों से 16 घुमंतु मवेशियों की धर-पकड़ की गयी। शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा भी घुमंतु पशुओं को पकड़ने एवं पशु मालिकों को अपना मवेशी घर में बांधकर रखने समझाईश देने के निर्देश दिये गये है। निर्देश के अनुक्रम में निगम द्वारा प्रतिदिन धर-पकड़ अभियान चलाया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने घुमंतु मवेशियों को पकड़ने टीम गठित किये है, गठित टीम चौक-चौराहों से घुमंतु मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज शहर के नंदई चौक, जिला चिकित्सालय के पास, गंज मंडी के सामने, महामाया चौक तथा आसपास के क्षेत्रों से 16 घुमंतु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ा गया। मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है एवं उन्हें छोडने पर 570-570 रूपये संबंधित से अर्थदण्ड लेकर मवेशी छोडा जाता है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने दुर्घटना से बचने मवेशी मालिक अपने जानवर को निर्धारित स्थल में बांध कर रखने तथा चौक-चौराहों व सड़कों पर घुमने पशुओं को खुला न छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चौक-चौराहों व सड़कों पर खुला घुमते पाये जाने पर पशुओं को नगर निगम के अमला द्वारा पकड़कर कांजी हाऊस में बंद कर नियमानुसार शुल्क व जुर्माना भुगतान करने के उपरांत ही मुक्त कर संबंधित पशु पालकों को सौंपा जायेगा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अब लापरवाह पशु पालकों के विरूद्ध पशुपालक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसके तहत वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से 10 रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो 50 रूपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जो पिछले अपराध किये जाने के 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है। जुर्माने से जो 25 रूपये कम नहीं होगा जो 1 सौ रूपये तक का दंड या कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी अथवा दोनों दण्डों से दण्डित किया जायेगा।
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