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रायपुर ,
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जाति विवाद मामले में हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र अमित जोगी के जन्म प्रमाणपत्र मामले में एडीजे की अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार को उन्हें धोखाधड़ी मामले में अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया था.
जोगी परिवार को इस समय एक बार फिर कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति संबंधी मामले में हाईपावर छानबीन कमेटी ने उन्हें आदिवासी मानने से इनकार करते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर जोगी ने कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनाैती दी थी .
हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 29 ताऱीख के बाद की जाएगी . लेकिन इससे पहले उन्हें विधायक के रूप में मिले सभी अधिकार यथावत रहेंगे. माना जा रहा है कि जोगी को इस मामले में अदालत से राहत मिली है .
दूसरी ओर उनके पुत्र अमित जोगी को बुधवार को अदालत से राहत नहीं मिली है. एक दिन पहले ही उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है . इन दोनों मामलों को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अमित जोगी ने अपनी पैरवी खुद की. वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता पवन त्रिपाठी ने पक्ष रखा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी, लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह और अमित जोगी के कानूनी सलाहकार विशम्भर गुलहरे के अलावा समर्थक मौजूद थे.