झीरम घाटी इलाके में नक्सलियों तक गोला बारूद पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सप्लायर्स को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. एडीजे सुनिता साहू ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. राशि नहीं अदा करने पर पांच महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास को भोगना होगा. किस्टन साई चांडी निवासी कोर्रा, मोटू थाना क्षेत्र मलकानगिरी, अनन्तपली निवासी विजय विश्वास, दाउद नक्का को मलकानगिरी से विस्फोटक लाकर नक्सलियों तक पहुंचाने के आरोप में 4 मई 2017 को गिरफ्तार किया था.