निगम अनुमति बिना होडिंग बोर्ड, बैनर पोस्टर न लगाये, अपालन पर होगी अर्थदंड अधिरोपित

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राजनांदगांव। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड-निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड-विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय-फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने संबंधितों केा सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाये गए होडिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 07 दिवस के भीतर हटा लेवें, अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंस बोर्ड-बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा-जब्त कर लिया जावेंगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी-संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

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