6 प्रकरणों पर डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत की कार्यवाही

शेयर करें...

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना, चौकी क्षेत्रों में मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसार करने वाले डीजे संचालकों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत लखोली में सर्वजनकि स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी घनश्याम साहू पिता नरेन्द कुमार साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी जंगलपुर, थाना लालबाग के पास से 2 नग टाप साउंड बाक्स, 1 नग एम्पली फायर, 1 नग बेस साउंड बाक्स, म्युनिस्पल स्कूल मैदान के पास सार्वजनकि स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते ओमप्रकाश वर्मा पिता धन्ना लाल वर्मा, उम्र 29 वर्ष, निवासी डूमरडीहखुर्द, थाना घुमका, जिला-राजनांदगांव के कब्जे से 1 नग बेस, 2 नग टॉप बॉक्स, 1 नग एम्पलीफायर, हंशराज मेश्राम पिमा प्रेमलाल मेश्राम, उम्र 28 वर्ष, निवासी शंकरपुर, वार्ड नंबर-10, ओपी चिखली, थाना कोतवाली के कब्जे से 1 नग एम्पलीफायर, सम्मी कामडे पिता रोशन कामडे, उम्र 31 वर्ष, निवासी बजरंगपुर-नवागांव, जिला राजनांदगांव के कब्जे से 1 नग एम्पली फायर, 1 नग बेस साउंड बाक्स जप्त कर चारों के विरूद्ध धारा 4, 15 छग कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की गई।
थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा कमला कॉलेज के सामने रोड़ पर सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी चेतन्या वार्के पिता स्व. भगवान दास वार्के, उम्र 23 वर्ष, निवासी लखोली नाका, वार्ड नंबर 23, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगोंव के पास से 1 नग एम्पलीफार, 3 नग साउंड बाक्स जप्त कर धारा 16 कोलाहल अधिनियम सन 1985 के तहत की गई कार्यवाही।
थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा डोंगरगढ़ में सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी निशांत शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी भगत सिंग चौक, डोंगरगढ़ के पास से 2 नग साउंड बाक्स, 1 नग एम्पलीफायर जप्त कर धारा 3, 4, 5/15 (1) कोलाहल अधिनियम के तहत की कार्यवाही गई।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *