अपहृता को आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद

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राजनांदगांव। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2024 को पीड़िता नाबालिक बालिका को अपने संरक्षण से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-पुुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका व्यक्त करने पर चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर में गुम इंसान क्रमांक 40/24 तथा अपराध क्रमांक 334/24 धारा 137 (2) बीएनएस 2023 दिनांक 20.07.2024 कायम कर जांचकर पता-तलाश मे लिया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन मे पुलिस चौकी सुरगी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर पीड़िता एवं संदेही का मोबाईल टावर लोकेशन प्राप्त कर वर्तमान लोकेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश का होने से टीम के साथ रामपुर देवरई (हाजीपुर) संदेही के घर पहुंचकर अपहृता को संदेही से एंव उसके घर से बरामद किया जाकर बरामदगी पंचनामा तैयार कर पीड़िता एवं संदेही को साथ लेकर वापस आये। पीड़िता का कथन धारा 180 बीएनएसएस के तहत महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया। कथन अवलोकन पर आरोपी के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर बलात संभोग करना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 87, 65 (1) बीएनएस 2023, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी से पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर अपराध धारा सदर का जुर्म करना स्वीकार करने से दिनांक 30.07.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 31.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर जेल भेजा गया। थाना बसंतपुर प्रभारी सत्यनारायण देवांगन तथा पुलिस चौकी सुरगी प्रभारी विरेन्द्र मनहर के कुशल मार्गदर्शन पर पर टीम गठित कर संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक व्हीएल साहू, सउनि हरीश टेम्भूरकर, आरक्षक डोमेन्द्र देशमुख, सायबर सेल राजनांदगांव के आरक्षक मनीष वर्मा एवं पुलिस चौकी सुरगी तथा सायबर सेल राजनांदगांव की सराहनीय भूमिका रही।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

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