भिलाई।
स्वच्छ भारत मिशन के लोगो को गलत स्थानों पर उपयोग करना बापू का अपमान माना गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि स्वच्छ भारत का लोगो जिसमें महात्मा गांधी का चश्मा भी शामिल है का उपयोग कूड़ेदान या फिर अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों के दारवाजे या ऐसी किसी भी जगह न किया जाए। ऐसे ही एक मामले को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा हटाने में राज्य सरकार को देरी महंगी पड़ गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसे याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी के वकील रोमिर एस गोयल को देने कहा है।
पूर्व मंत्री कुरैशी बताते हैं, हाईकोर्ट ने काफी पहले स्पष्ट कर दिया था कि गांधी के चश्मे का प्रयोग मिशन के चिन्ह के रूप में सार्वजनिक स्थलों पर करेंगे। कचरे की पेटी से लेकर खुली दीवारों में इसका उपयोग नहीं करना है। बावजूद सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। शहर की गलियों से लेकर कलेक्टोरेट में राष्ट्रपिता का चश्मा दिखा। वकील रोमिर एस गोयल ने दोबारा याचिका लगाकर इसकी जानकारी दी। तब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थोटाथिल बी. राधाकृष्ण, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने 23 मार्च को यह आदेश दिया।