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ग्वालियर/मुरैना.
मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर दस-दस हजार रूपए मिलाकर कुल जमा बीस हजार रूपए का जुर्माना हाईकोर्ट ने किया है. यह फैसला हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने सुनाया है.
उल्लेखनीय है कि शिखा सिसोदिया व श्रीपद काकिड के मामले में हाईकोर्ट ने उपादान की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. इस आदेश का परिपालन नहीं हो पाया.
इस पर अवमानना याचिका दायर की गई. पिछली सुनवाई के दौरान मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास हाईकोर्ट में स्वयं उपस्थित थी. उस समय कोर्ट ने उनके द्वारा पेश किए गए जवाब पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी.
इसके साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया था कि वह स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित रहे हैं. इसके बावजूद हाईकोर्ट की ग्वालिय बैंच में मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास मंगलवार को उपस्थित नहीं हो पाई.
जब उन्हें पुकारा गया तो उनके वकील ने बताया कि मुरैना कलेक्टर फिलहाल अवकाश पर हैं. इतना सुनते ही जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि जब पिछली सुनवाई के समय उन्हें निर्देश थे कि वह उपस्थित रहेंगी तो उन्हें अवकाश पर नहीं जाना चाहिए था. इन दोनों मामलों में उन्होंने दस-दस हजार रूपए का जुर्माना ठोक दिया.