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भोपाल.
आरपीएफ के डीआईजी विजय खातरकर पर चलती ट्रेन में बलात्कार के प्रयास का जुर्म दर्ज किया गया है. जिस महिला ने रपट दर्ज कराई है वह रेलवे अधिकारी की पत्नी बताई जाती है.
मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. बताया जाता है कि घटना इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी-2 कोच की है.
महिला ने जो रपट दर्ज कराई है उसके मुताबिक घटना नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच की है. महिला अपनी सुपुत्री के साथ 15 और 16 नंबर की बर्थ पर थी जबकि डीआईजी आरपीएफ खातरकर की बर्थ 13 थी.
पुलिस के मुताबिक नरसिंहपुर के बाद आरपीएफ अधिकारी ने जब छेड़छाड़ की तो महिला ने उसका विरोध करते हुए शोर मचाया. शोर सुनकर कोच में सवार अन्य सहयात्रियों ने जबलपुर स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.
जैसे ही ट्रेन जबलपुर स्टेशन पहुंची महिला ट्रेन से उतरकर सीधे जीआरपी थाने आ गई. चूंकि मामला आरपीएफ डीआईजी से जुड़ा हुआ था इसकारण पुलिस ने भी मामले को दर्ज करने के पहले वरिष्ठ अधिकारियों से बात की.
अंतत: डीआईजी आरपीएफ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. हालांकि डीआईजी आरपीएफ विजय कहते हैं कि पानी की बोतल उठाते समय उनका हाथ महिला के हाथ से टच हो गया था. इस पर उसने माफी मांगी थी लेकिन महिला ने इसके बावजूद शोर मचाया.