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बिलासपुर.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अजीत जोगी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि एक माह के भीतर सभी सबूत पेश करें. जोगी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
दरअसल मामला जोगी की जाति से जुड़ा हुआ है. प्रदेश की पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा इस मामले में हाई पावर कमेटी गठित की गई थी. इसी कमेटी ने जोगी को आदिवासी नहीं माना था.
जोगी पहुंचे थे हाई कोर्ट
तब अजीत जोगी ने हाई कोर्ट का रूख किया था. हाई पावर कमेटी के समक्ष पेश होने को लेकर राहत देने संबंधी उन्होंने याचिका दायर की थी.
इसी याचिका पर हाई कोर्ट का आज का फैसला आया है. एक माह बाद स्कूटनी कमेटी मामले में तब फैसला देगी जब जाति संबंधी सभी सबूत जोगी उसके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे.
इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने इस पर कहा है कि हाई कोर्ट ने उनसे जाति से संबंधित जो भी दस्तावेज मांगे थे वह उन्होंने पेश कर दिए हैं.
न्यायपालिका से न्याय की पूरी उम्मीद लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इंसाफ के लिए वह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. जोगी ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर यह कहते हुए कटाक्ष किया है कि इस सरकार से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है.