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रायपुर.
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन में हुए कथित दवा घोटाले में राज्य शासन ने जांच की अनुमति दे दी है. इससे आईएफएस अफसर ईओडब्ल्यू की लपेटे में आ गए हैं.
कॉर्पोरेशन में कभी आईएफएस व्ही रामाराव प्रबल संचालक के पद पर पदस्थ थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने डाटा फाइल में छेड़छाड़ की. कुछ विशेष सप्लायर को लाभ पहुंचाने की नीयत से यह सब कुछ किया गया था ऐसी शिकायत मिलती रही थी.
इधर मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व संसोधित भ्रष्टाचार निरवारण अधिनियम 2018 की धारा 17(क) के तहत मामले में जांच के लिए अनुमति मांगी गई थी.
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतत: व्ही रामाराव के खिलाफ ईओडब्ल्यू को जांच की अनुमति दे दी है. इस संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेंषण ब्यूरो को पत्र जारी किया गया है.