छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ जांच के आदेश करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर को पन्द्रह दिनों की मोहलत दी है. स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पैकरा शिकायतों का सामना कर रहे हैं. पेशे से अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 2016 में उनके खिलाफ शिकायत की थी. तब चूंकि भाजपा सरकार थी इसकारण कोई कार्यवाही नहीं हुई. इसके बाद वह हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट ने हाल ही में पैकरा के खिलाफ शिकायत की जांच कराने का आदेश दिया था. अवर सचिव शिवकुमार सिंह ने सूरजपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर स्वेच्छानुदान स्वीकृति से संबंधित बिंदुओं की जांच कराकर पखवाड़े भर के भीतर जांच प्रतिवेदन मांगा है. गृह विभाग के सचिव को आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं.