न गिरफ्तारी होगी न होगा चालान : हाईकोर्ट के आदेश के निहितार्थ

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नेशन अलर्ट, 97706-56789

रायपुर.

बिलासपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने प्रदेश की नौकरशाही व सरकार को हिला कर रख दिया है. स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता व स्टेनो रेखा नायर से जुड़े इस फैसले में किंतु परंतु निकाला जाने लगा है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने गुरूवार को आईपीएस मुकेश गुप्ता सहित स्टेनो रेखा नायर से जुड़े मामले में आदेश पारित किया था. यह आदेश 9 अप्रैल को लगाई गई याचिका पर दिया गया था.

झटके पर झटका

प्रदेश की कांग्रेस सरकार को झटके पर झटका लगे जा रहा है. दरअसल मामला ऐसा है कि कांग्रेस सरकार के निशाने पर रहे राजनीतिक परिवार व उससे जुडे़ बताए जाने वाले अधिकारियों को राहत मिल रही है.

अभी कुछ दिन पहले ही अंतागढ़ टेपकांड के मामले में सरकार को हाईकोर्ट ने झटका दिया था. तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता सहित पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अंतागढ़ से चर्चा में आए पूर्व विधायक मंतूराम पवार को अग्रिम जमानत दे दी गई थी.

इसके तुरंत बाद आईपीएस मुकेश गुप्ता व स्टेनो रेखा नायर से जुड़े मामले में भी सरकार की नाक पर दम कर देने वाला फैसला आया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

इसके साथ ही आईपीएस गुप्ता व रेखा नायर को जांच दल के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जांच में दोनों के द्वारा सहयोग किए जाने की भी बात कही है.

मतलब साफ है कि अब हाईकोर्ट की अंतरिम राहत बाद मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू न तो गिरफ्तारी कर पाएगी और न ही चालान पेश किया जा सकेगा. चूंकि चालान पेश ही नहीं हो पाएगा तो हाईकोर्ट के उक्त आदेश को शिथिल किए जाने की कोई संभावना भी नहीं होगी.

बहरहाल ईओडब्ल्यू से अब जाकर आईपीएस मुकेश गुप्ता व स्टेनो रेखा नायर को नोटिस जारी हुई है. उप पुलिस अधीक्षक अलबर्ट कुजूर के हस्ताक्षर से जारी इस नोटिस में स्टेनो रेखा नायर को 22 अप्रैल को उपस्थित होने लिखा गया है.

इसी तरह की नोटिस आईपीएस मुकेश गुप्ता को जारी की गई है. इस नोटिस में 23 अप्रैल को 11 बजे आईपीएस मुकेश गुप्ता को उपस्थित होने लिखा गया है.

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