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रायपुर.
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) व एंटीकरप्शन ब्यूरो (एसीबी) के मुखिया वीके सिंह विभाग की सूबेदार-एम श्रीमति रेखा मोलजी नायर के खिलाफ सख्त हो गए हैं. उनके हस्ताक्षर से बकाया अखबारों में रेखा के कार्य पर उपस्थित होने के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है.
प्रदेश स्तर के अखबारों में प्रकाशित कराए गए विज्ञापन में रेखा नायर को पूर्व में दी गई नोटिस-आदेश का भी उल्लेख किया गया है. उल्लेखनीय है कि रेखा के संदर्भ में गत वर्ष 4 दिसंबर को ब्यूरो की स्थापना शाखा से एक आदेश जारी किया गया था.
इसके बाद उन्हें पुलिस अधीक्षक के स्टेनो ने 18 जनवरी को नोटिस थमाई थी. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से 11 फरवरी को एक आदेश रेखा नायर के संबंध में निकला था.
13 फरवरी को ब्यूरो की स्थापना शाखा से पत्र जारी हुआ था. इसके बाद 22 फरवरी, 26 फरवरी व 11 मार्च को नोटिस जारी की गई थी. इन सबके बावजूद रेखा नायर आज दिनांक तक अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हो पाई है. इसके चलते अब ईओडब्ल्यू के डीजी सिंह ने सख्त रूप अपनाया है.
सात बिंदुओं को शामिल किया गया
डीजी सिंह के द्वारा रेखा नायर के संबंध में अखबारों में प्रकाशित कराई गई नोटिस में सात बिंदुओं को शामिल किया गया है. छ: बिंदु तो रेखा नायर को जारी की गई नोटिस आदि के संबंध में है जबकि सातवी बिंदु समयावधि से जुड़ी हुई है.
नोटिस में लिखा गया है कि ब्यूरो में रेखा नायर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों और दर्ज अपराधों के संबंध में भी रेखा नायर से पूछताछ करना अथवा कथन की आवश्यकता है.
रेखा नायर के कर्तव्य पर उपस्थित न हो पाने के कारण शिकायतों की जांच व अपराध की विवेचना प्रभावित हो रही है.
अखबारों में प्रकाशित कराई गई नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर रेखा को कर्तव्य पर उपस्थित होना पड़ेगा.
यदि निर्धारित समयावधि में रेखा नायर उपस्थित नहीं हो पाती है तो इस अवचार के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 व छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गी.नियं.अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.