निगम आयुक्त की स्वीकृति के बिना सार्वजनिक मंच की ढलाई की खर्च की राशि निगम के अभियंताओं से वसूली जाएगी. ऐसा आदेश भिलाई नगर निगम के आयुक्त एसके सुंदरानी ने दिया है. कार्यपालन अभियंता आरके साहू, सहायक अभियंता अखिलेश चंद्राकर, उप अभियंता आसिफ इकबाल के वेतन और सीपीएफ से 1 लाख 49 हजार 417 रूपए काट कर खर्च की गई राशि का समायोजन किया जाएगा. मामला पूर्व महापौर निर्मला यादव के कार्यकाल का बताया जाता है. रिसाली जोन के इंजीनियर्स ने निविदा की प्रक्रिया के बिना वार्ड 61 शीतला मंदिर के सामने चबूतरे की छत की ढलाई का ठेका दिया था. ढलाई के दौरान स्लैब ढह गया था. इसकी शिकायत पार्षद चुम्मन देशमुख ने की थी. मामला उसके बाद दबा दिया गया. लंबित देयकों के भुगतान से संबंधित फाइल मंगाकर जब आयुक्त सुंदरानी ने अवलोकन किया तो उन्हें शिकायत के साथ जांच प्रतिवेदन देखने को मिला. इसके बाद उन्होंने उक्त आदेश जारी किया है.