रायपुर कोर्ट के निर्देश पर इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, संपादक, रिपोर्टर के खिलाफ अंतागढ़ टेपकांड में जुर्म दर्ज कर लिया गया है. अजित जोगी के वकील अशोक शर्मा ने बताया कि जेएमएफसी न्यायालय में भादंवि की धारा 500,501,502 व 34 के तहत दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद अपराध पंजीबद्ध कर संबंधितों को नोटिस जारी की गई है. न्यायालय द्वारा उपरोक्त सीडी व उसके वक्तव्य के आधार पर प्रकाशन को शर्मा के मुताबिक अपराध माना गया है. दावा किया गया है कि उक्त आदेश का आधार सीडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट और अजित जोगी का कथन है.