नान घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने मई तक का दिया निर्देश

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नेशन अलर्ट, 97706-56789.
रायपुर.

नागरिक आपूर्ति निगम यानि कि नान में हुए कथित घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट (सुको) का बड़ा फैसला सामने आया है. सुको ने नान के कथित घोटाले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने मई माह तक का समय दिया है.

उल्लेखनीय है कि नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय कथित तौर पर घोटाला हुआ था. घोटाले की लपटें तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी व परिजनों तक पहुंच गई हंै.

भट्ट ने लगाई थी जमानत की अर्जी

नान के मैनेजर रहे शिवशंकर भट्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे. भट्ट ने जमानत याचिका दायर की थी.

भट्ट की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है लेकिन सुनवाई की अवधि निर्धारित की है. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मई तक सुनवाई पूर्ण कर फैसला सुनाना होगा.

इधर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नान के विषय पर एसआईटी का गठन हुआ है. एसआईटी की जांच अभी चल ही रही है.

ईओडब्ल्यू और एसीबी की एसआईटी को तीसरा झटका लगा है. दरअसल एसआईटी ने विशेष अदालत में नान आफिस से जब्त पेन ड्राइव को स्वयं के सुपुर्द करने याचिका लगाई थी.

एसआईटी इस पेन ड्राइव को इसलिए महत्वपूर्ण मान रही थी क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियां उसके मुताबिक है. लेकिन दुबारा जांच के लिए मांगी गई इस पेन ड्राइव को देने से विशेष अदालत ने इंकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि यह पेन ड्राइव नान के स्टेनो अरविंद धु्रव के पास से जब्त हुई थी. एसआईटी की ओर से तर्क दिया था कि पेन ड्राइव से संबंधित जानकारियों पर जांच अधूरी है.

यह तीसरा अवसर है जब एसआईटी को झटका लगा है. विशेष अदालत ने इसके पूर्व में सरकारी गवाह केके बारिक व स्टेनो अरविंद ध्रुव की गिरफ्तारी करने की दो अर्जियां अस्वीकार कर दी थी.

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