तकरीबन 34 साल बाद सिक्ख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में न्याय हुआ है. अपराधिक षडय़ंत्र रचने हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. पलटे हुए फैसले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा यथावत रखी गई है. पूर्व विधायक महेंद्र यादव, किशन खोखर जिन्हें 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी उसे बढ़ाकर 10-10 साल कर दिया गया है.