छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सड़कों को स्पीड ब्रेकर मुक्त करने का आदेश दिया है. अब एक माह के भीतर स्पीड ब्रेकर हटाए जाएंगे.
यह फैसला डीडी आहूजा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य, नगर निगम, लोकनिर्माण विभाग की प्रमुख सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाए जाएंगे.