विधानसभा चुनाव में मत डालने के पहले फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। सरकारी पहचान पत्र आधार कार्ड के अतिरिक्त इन 12 पहचान पत्रों को दिखाकर कोई भी मतदाता मतदान कर सकता है। यह व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है।
विधानसभा चुनाव में मत डालने के पहले फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। सरकारी पहचान पत्र आधार कार्ड के अतिरिक्त इन 12 पहचान पत्रों को दिखाकर कोई भी मतदाता मतदान कर सकता है। यह व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है।