होली एवं रमजान के त्यौहार को लेकर जिले में सौहाद्रपूर्ण परंपरा के अनुरूप मनाये जाने शांति समिति की बैठक आयोजित

शेयर करें...

राजनांदगांव। आगामी होली पर्व एवं रमजान पर्व पर दिनांक 13-14 मार्च 2025 को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक थाना बसंतपुर में आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार राजनांदगांव, थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू की उपस्थिति में पार्षदगण, सर्वसमाज के प्रतिनिधि-पदाधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार राजनांदगांव एवं थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा अपने-अपने संबोधन में सभी को होली एवं रमजान का पर्व सद्भावना, शांतिपूर्वक व सावधानीपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस दौरान जबरन चंदा वसूली न करें, रास्ते में पत्थर या अन्य अवरोधक न रखें तथा प्रतिबंधित रंगों का उपयोग न करें। विद्युत, टेलीफोन खंभों, लाइनों और घरों से दूर होलिका दहन किया जावे। मुख्य मार्गों या चौराहों के मध्य होलिका दहन न किया जाए। होलिका दहन के लिए ईमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष एवं हरे वृक्षों की लकड़ी का उपयोग न कर गोबर के कण्डे का होलिका दहन किया जाए। होली एवं रमजान के पर्व में किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरूद्ध जबरन रंग ना लगाया जावे। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के नही कर सकेंगे।
जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि शांति एवं सद्भावना की वर्षों पुरानी जिले की परंपरा के अनुरूप होली-धुरेड़ी व रमजान का पर्व आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाया जावेगा। इस हेतु सभी सामाजिक संगठनों तथा जिम्मेदार लोगों को जनसंवाद तथा आपसी चर्चा कर बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराएं।
उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना करने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जावे। किसी भी प्रकार की घटना घटने पर डायल 112 या पुलिस कंट्रोल नंबर 9479192199 एवं थाना बसंतपुर 9479192112 को इसकी सूचना देवें। इस अवसर पर पुलिस विभाग का अमला गली, चौक-चौराहों में कड़ी निगरानी रखेंगे। होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि दो पहिया वाहनों में दो से ज्यादा सवारी यात्रा न करें तथा यात्रा के दौरान नशा या मुखौटा लगाकर वाहन न चलाएं, इस पर सभी थाना प्रभारियों को विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। ऐसे मोटर साइकिल चालकों का मोटर साइकिल होगा जप्त और 3 दिन बाद माननीय न्यायालय में चालान पटाने के बाद ही किया सुपुर्द जाएगा।
त्यौहारों के दौरान डीजे प्रतिबंधित रहेगा। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोलाहल अधिनियम के तहत की जायेगी कार्यवाही। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी तरह का कोई दुष्प्रचारित संदेश प्रेषित न हो इसके लिए समाज के जिम्मेदार लोग अपने लोगों को समझाईश दें। उक्त बैठक में शासन एवं प्रशासन मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से दोनों त्यौहारों को मनाने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक में पार्षदों, समाज के प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा होली एवं रमजान का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु एक राय होकर पुलिस को दिलाया भरोसा।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)