कानून-व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी

शेयर करें...

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए गए है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजनांदगांव जिले के सम्पूर्ण नगरीय (नगर पंचायत घुमका को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती, खूखरी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। सम्पूर्ण नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों में कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित व वितरित नहीं करेगा। सम्पूर्ण नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति आम-सभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति राजनांदगांव जिला के अन्तर्गत आने वाले पंचायत निकाय क्षेत्रों के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनीतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारे-बाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति व दल, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। आदेश की कण्डिका-1 उन व्यक्तियों, शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्धावस्था या दिव्यांग होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला राजनांदगांव के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से नगरीय निकाय आम निवाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण नगरीय (नगर पंचायत घुमका को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)