आयुष्मान कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रथम

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राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए पात्र राशन कार्डधारी हितग्राहियों से कुल 9 लाख 39 हजार 886 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 8 लाख 82 हजार 288 पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीयन किया गया हैं, जो निर्धारत लक्ष्य का 93.87 प्रतिशत है। जिले में शेष 57 हजार 598 पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन शीघ्र की कर लिया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि जिला मुख्यालय राजनांदगांव में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 30 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं। शासन द्वारा योजना अंतर्गत चिकित्सालयों में निर्धारित माप-दण्ड तय किए गए है। इसके अनुसार अस्पताल में पंजीकृत चिकित्सालय का बोर्ड अस्पताल प्रवेश द्वार पर या उचित स्थान पर प्रदर्शित करना है। साथ ही अस्पताल परिसर में आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत भर्ती मरीज के अधिकार व दायित्व के संबंध में जानकारी भी प्रदर्शित करना है। शासन द्वारा चिकित्सालय को आयुष्मान भारत योजनातंर्गत जिस सुविधा हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है, उसकी सूची एवं सुविधा अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित पैकेज की सूची राशि सहित फलैक्स के रूप में तैयार कर प्रतिक्षा कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना है। अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रत्येक मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के संबंध में लिखित रूप से जानकारी लेना है। आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होने के संबंध में लिखित रूप से सहमति पत्र लेना है। सहमति पत्र मरीज या मरीज के परिजन द्वारा ही लिखा जाना चाहिए अन्यथा सहमति पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में मरीज के भर्ती होने के बाद 72 घण्टे के भीतर आयुष्मान कार्ड द्वारा पंजीयन करना है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीज को पात्रतानुसार 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपए तक निःशुल्क ईलाज प्रदाय किया जाता है। किसी प्रकार से भी अतिरिक्त राशि मरीज व परिजनों से नहीं लिया जाना हैं। ईलाज हेतु ब्लॉक की गई राशि एवं ईलाज पश्चात आयुष्मान कार्ड में शेष बीमा कवर राशि की जानकारी मरीज व परिजनों को अनिवार्य रूप से दिया जाना हैं। अस्पताल में मरीज के भर्ती होनें पर भोजन एवं छुट्टी होने के समय दवाई निःशुल्क दिया जाना हैं।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)