राजनांदगांव। प्रार्थी शिव कुमार वैष्णव पिता स्व. शेष नारायण वैष्णव, उम्र-72 वर्ष, साकिन-संजय नगर, लखोली, राजनांदगांव दिनांक 07.12.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज करीबन 10.40 बजे इसके श्रीराम हार्डवेयर दुकान राजीव नगर, लखोली में एक व्यक्ति आया और अपना नाम सतेन्द्र सोलंकी बताकर अपना आधार कार्ड दिखाकर बोला कि मुझे आपके दुकान के सामने एक सप्ताह स्टाल लगाकर कंपनी के तरफ से पैन ड्राईव का डेमो दिखाना है, जिसका किराया 4500 रूपये एवं 5 प्रतिशत आपको प्राफिट दूंगा बोला, और अपने बैग से किंगस्टोन कंपनी लिखा पैन ड्राईव निकालकर दिखाने लगा, उसी समय एक व्यक्ति जो उसी का आदमी था, वह मेरे दुकान में फेवीम्ीक खरीदने आया, जो सतेन्द्र सोलंकी द्वारा दिखा रहे पैन ड्राईव को देखकर मुझे भी अपने दुकान के लिए 10 नग पैन ड्राईव खरीदना कहते हुए पैन ड्राईव का रेट पूछा, तो एक पैन ड्राईव का रेट 1400 रूपये बताया, जिससे वह व्यक्ति सहमत होकर सतेन्द्र सोलंकी को 1000 रूपये एडवांस देकर बाकी राशि एक घंटे में लाकर देता हूं कहकर चला गया, और अपना नाम मनीष पाराशर बताया। सतेन्द्र सोलंकी उसके आने तक मैं नहीं रूक पाउंगा आगे और काम है, मेरा पैन ड्राईव रखकर 11,000 रूपये दे दो, जब वह आयेगा तो प्रति पैन ड्राईव 200 रूपये अपना कमीशन रखकर पैन ड्राईव दे देना बोला तब प्रार्थी शिवकुमार वैष्णव 11,000 रूपये आरोपी सतेन्द्र सोलंकी को दिया और किंगस्टोन कंपनी का 126 जीबी का 10 नग पैन ड्राईव को रख लिया। सतेन्द्र सोलंकी बोला कि यदि वह व्यक्ति नहीं आता है, तो मुझे पैन ड्राईव वापस लौटा देना और आपका 11,000 रूपये वापस ले लेना कहकर चला गया। दोनों के द्वारा अपना अपना मोबाईल नंबर दिया था। काफी देर तक दोनों व्यक्ति नहीं आये और फोन करने पर फोन नहीं उठाये, तब पैनड्राईव को खोलकर देखा तो पैन ड्राईव प्लास्टिक का खाली खोखा था, उसके अंदर चीप नहीं था, तब उसे ठगी होने का एहसास होने पर थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट करने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 752/24 धारा 318 (4), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वहीं प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.12.24 के करीबन 11.30 बजे एक व्यक्ति दुकान में आया जिसने अपना नाम मनोज गुप्ता बताया और आपके दुकान के सामने एक सप्ताह के लिए सेमसंग कंपनी का मोबाईल संबंधी सामान बेचने का स्टाल लगाना है, जिसके लिए 7000 रूपये किराया एवं सामान विक्रय का 15 प्रतिशत कमीशन दूंगा बोला और प्रार्थी को 20 नग पेन ड्राईव दिखाकर प्रत्येक का किमत 1500 रूपये है, 20 नग लेने पर 1200 रूपये रूपये पड़ जायेगा बोल रहा था, तभी एक अन्य व्यक्ति वहां आया जो 500 रूपये का चिल्हर मांगा, जिसने पेन ड्राइव देखकर तत्काल 20 नग पेन ड्राइव लेने के लिए तैयार हो गया तथा कोई उसका इंतजार कर रहा है, बोलकर प्रार्थी से 20 नग पेन ड्राइव का पैसा 24000 रूपये लेकर प्रार्थी को 4000 रूपये का मुनाफा होगा कहकर चला गया। दूसरा व्यक्ति लेने के लिए तैयार था, जिसे 1400 रूपये में बिक्री करना था, जो प्रार्थी को 2000 रूपये देकर शेष रकम लाने की बात बोलकर चला गया। दोनों मिलकर 22000 रूपये की ठगी करने की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 529/2024, धारा 318 (4) 3 (5) बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दो जगहों पर इस प्रकार की ठगी की घटना को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ, थाना बंसतपुर प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र देवांगन एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय पम्मार के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया। मुखबीर के सूचना पर चारों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी सतेन्द्र सोलंकी, मनीष पाराशर के पास से नगदी रकम 11,000 रूपये, 107 नग पैन ड्राईव, दो नग मोबाईल एवं मोटर सायकल पल्सर व्हीपी 85-सीएफ 6480 जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया तथा आरोपी अजय पाराशर से नकली पेन ड्राइव 850 नग ट्राली सुटकेश सहित व ठगी की नगदी रकम 22000 रूपये, 1 नग मोबाईल एवं संजय पाराशर से मोटर सायकिल अपाचे 160, उप्र 85-सीके 6984 तथा 1 नग मोबाईल फोन को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना पाया जाने से दिनांक 08.12.24 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय पम्मार एवं सायबर सेल का स्टाफ, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ एवं थाना स्टाफ तथा थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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