राजनांदगांव। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थी का पिता दयाराम साहू गांव के मजदूर अगरदास साहू को साथ में पेड़ काटने के लिए दिखाने तेलहाखार ले गया था। एक दिन पहले भी पेड़ काटने गया था, जिसमें से एक पेड़ छुट गया था, उसी को दिखाने काटने मजदूरी की बात पर विवाद हो गया था। विवाद होने से आहत दयाराम साहू से झगड़ा विवाद कर अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे टंगिया से सिर, दाहिने गाल, कान के नीचे प्राणघातक वारकर घायल कर दिया। रिपोर्ट पर धारा 296, 109 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल ग्राम भाठागांव रवाना किया गया। पतासाजी कर विश्वस्त मुखबीर कि सूचना पर आरोपी को गांव के बाहरी खार मे छीपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबिश देकर आरोपी को खार में घेराबंदी कर पकड़ा गया। कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी अगरदास साहू पिता पुनुदास साहू, उम्र 50 साल, साकिन-भाठागांव, पुलिस चौकी चिखली द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त लोहे की टंगिया को जप्त कराया बाद आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टंडन, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक अरविंद साहू, समारू राम सर्पा, आरक्षक सुनील बैरागी, मिर्जा असलम, देवेन्द्र ब्रम्हणकर का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।
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