राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के कलेक्टर कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभिक प्रकाशन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इसके संबंध में दावा आपत्ति मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 से गुरूवार 28 नवम्बर 2024 तक प्रस्तुत की जाएगी। विशेष शिविर का आयोजन शनिवार 9 नवम्बर 2024, रविवार 10 नवम्बर 2024, शनिवार 16 नवम्बर 2024 एवं रविवार 17 नवम्बर 2024 को किया जाएगा। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण मंगलवार 24 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा। स्वास्थ्य मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने तथा डेटाबेस को अपडेट करने और सप्लीमेंट्स की छपाई करने का कार्य बुधवार 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अंतर्गत अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि वोटर सर्विस पोर्टल व मतदाता हेल्पलाइन एप की सहायता से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण, संशोधन एवं विलोपन के लिए ऑनलाईन फॉर्म भरने, ई-इपिक डाऊनलोड करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, मतदान केन्द्र का विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हंै। साथ ही वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंक करने के लिए फार्म 6बी ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु उसी मतदान केन्द्र के एक मतदाता को अपने दल की ओर से बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यालयीन समय में 1950 नम्बर पर संपर्क कर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हंै। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभावार मतदान केन्द्र 1006 है। राजनांदगांव जिला अंतर्गत 840 मतदान केन्द्र है। वहीं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला अंतर्गत 97 मतदान केन्द्र एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 69 मतदान केन्द्र आते है। विधानसभावार प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 की स्थिति में कुल मतदाताओं की संख्या 8 लाख 20 हजार 924 है। जिसमें 4 लाख 8 हजार 758 पुरूष मतदाता, 4 लाख 12 हजार 160 महिला मतदाता एवं 6 अन्य मतदाता है।
कलेक्टर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन अनुसार धारा 14-अर्हता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एवं धारा 23 नाम जोड़ना आधार नंबर परिचय हेतु तथा धारा 20 साधारण निवासी पत्नि व पति के आधार पर के आधार पर नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके साथ ही मतदाता का पंजीयन नियम 1960 संशोधन अंतर्गत नियम 7 धारा 20 के तहत फॉर्म-1 घोषित कार्यालय के साधारण निवासी के कथन हेतु अब पत्नि के आधार पर पति भी साधारण निवासी, फॉर्म-2 सशस्त्र सेनाओं में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी का कथन पत्नि के आधार पर पति भी, फॉर्म-2ए सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो राज्य के बाहर पदस्थ है, फॉर्म-3 भारत सरकार की सेवा में भारत के बाहर पदस्थ सदस्य, नियम 13-दावा व आपत्ति के फॉर्म नाम जोड़ने फार्म-6, नाम हटाने फार्म-7, नाम सुधारने स्थानान्तरित करने फार्म-8 है। नियम 15 अंतर्गत फार्म 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 9, फार्म 7 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 10, फार्म 8 में प्राप्त संशोधन आवेदनों की सूची फार्म 11, फार्म 8 में प्राप्त एक ही विधानसभा में स्थानान्तरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 ए, फार्म 8 में प्राप्त एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थानान्तरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 बी है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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