राजनांदगांव। शासन के निर्देशानुसार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग अंतर्गत 31 अक्टूबर 2024 तक भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिले के सभी राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग अंतर्गत चावल जमा करने तथा खाद्य अधिकारियों को सभी राईस मिल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मेसर्स एमजे फूड प्रोडक्ट ग्राम राका डोंगरगढ़ की जांच की गई। जांच में मिल परिसर में कस्टम मिलिंग के तहत उठाव किये गये धान के विरूद्ध 5682.78 क्विंटल धान कम पाया गया। मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने में रूचि नहीं दिखाने तथा धान की कस्टम मिलिंग नहीं करते हुए शासकीय धान की अफरा-तफरी की गई है, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश का उल्लंघन है। जिसके कारण मोहम्मद जिया उल हक द्वारा संचालित राईस मिल मेसर्स एमजे फूड प्रोडक्ट ग्राम राका डोंगरगढ़ को एक वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज किया गया है तथा मिलर द्वारा जिला विपणन अधिकारी में जमा बैंक गांरटी से मिल में कम पाये गये 5682.78 क्विंटल धान की राशि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रूपए तत्काल वसूली किये जाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के राईस मिलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिसके परिपालन में अब तक जिले के 9 राईस मिलर्स पर कार्रवाई करते हुये कुल 35877 क्विंटल धान एवं 14650 क्विंटल चावल जप्त कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
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