राजनांदगांव। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर 137 (2) बीएनएस कायम कर अपहृता की विवेचना पता-तलाश में लिया गया। मामला गंभीर संवेदनशील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चिखली पुलिस टीम तैयार कर आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 17.10.24 को अपहृता को ग्राम ककरैल, थाना सोमनी, जिला-राजनांदगांव में से आरोपी पफलेन्द्र विश्वकर्मा के पास होने की सूचना पर तत्काल पहंुचकर पीड़िता को बरामद किया गया। नाबालिग पीड़िता को पुछताछ करने पर दोनों एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाना व आरोपी फलेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर विवाह कर पत्नि की तरह रखकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताने पर प्रकरण में धारा 64 बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। बाद आरोपी फलेन्द्र विश्वकर्मा पिता दशरथ विश्वकर्मा, उम्र 22 साल, साकिन ग्राम ककरैल, थाना सोमनी, जिला-राजनांदगांव को पुछताछ किया गया। अपराध स्वीकार करने और मेडिकल मुलाहिजा से पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी नरेश कुमार बंजारे, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक समारूराम सर्पा, आरक्षक मनोज जैन, सुनील बैरागी, महिला आरक्षक सरिता साहू, ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।
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