राजनांदगांव। चौकी मोहारा क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.9.2024 को पुलिस चौकी मोहारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की, उम्र 17 साल 3 माह को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर पुलिस चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 501/24 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडबल्यू मुकेश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में अपहृत नाबालिक बालिका एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जो मुखबीर सूचना मिली कि आरोपी नाबालिक पीड़िता को हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत रखा है। जानकारी मिलने पर तत्काल टीम रवाना किया गया। नाबालिक बालिका को आरोपी जगदेव वर्मा पिता कन्हैया वर्मा, उम्र-24 साल, साकिन रेंगाकठेरा के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को वैध संरक्षण से भगाकर ले जाने एवं जबरन शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार करने से प्रकरण में धारा 64 (2) (ड) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 07-बीएल 3897 जप्त कर चालक सहयोग करने वाले आरोपी अजय वर्मा पिता भागवत प्रसाद वर्मा, उम्र-22 साल, निवासी-झंडातालाब को गिरफ्तार कर आरोपीगण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मोहारा ढाल सिंह साहू, प्रधान आरक्षक महादेव साहू, महिला आरक्षक सुषमा, आरक्षक ऋषि दास मानिकपुरी, मनीराम ठाकुर, मनीष सोनकर, राजाराम बारले की सराहनीय भूमिका रही।
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