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खैरागढ़.
शाहरूख खान अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसका नाम रईस था. इसी रईस मूवी में शराब तस्करी में बच्चों का उपयोग किए जाने का चित्रण था. फिल्म की देखादेखी यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था जोकि महँगा पडा़ है.
आईपीएस त्रिलोक बंसल
खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई के पुलिस अधीक्षक हैं. पदभार सँभालने के बाद से खैरागढ़ एसपी बंसल शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का हर सँभव प्रयास कर रहे हैं.
बंसल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाँडेय, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा, थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में नशे एवं अपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
दिनांक 23 सितंबर को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मुक्तिधाम लालपुर, खैरागढ़ के पास बिना नंबर प्लेट वाली टीव्हीएस जूपिटर गाड़ी में एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का परिवहन व बिक्री कर रहा है. सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त किया गया.
थाना खैरागढ़ एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम तैयार की गई. इस टीम ने लालपुर मुक्तिधाम के पास जाकर छापा मारा. स्कूटी चालक से नाम – पता पूछने पर अपना नाम शिवम (21) पिता नरेश रजक, बरेठपारा, खैरागढ़ का बताया गया.
गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी लेने पर शिवम रजक के पास थैला एवं प्लास्टिक बोरी में शोले देशी प्लेन शराब 100 नग 18 बल्क लीटर कीमती 9 हजार रूपए की जब्त की गई. पूछताछ पर आरोपी द्वारा मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास एवं हिरेंद्र साहू दोनों निवासी बाजार अतरिया को अपना व्यवसायिक साथी बताया गया.
थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 377/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना शुरू की गई. आरोपियों से मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई. आरोपियों ने बताया कि नाबालिक द्वारा किए जाने वाले अपराध पर कानून के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है.
इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने योजना बनाई कि शराब दुकान से एक बार में सिर्फ 4 नग शराब मिलती है. इसलिए किसी नाबालिक की सहायता से शराब दुकान से शराब खरीदी जाए. नाबालिक पर किसी को संदेह भी नहीं होगा. पकड़े जाने पर नाबालिक आसानी से छूट जाएगा.
ऐसा सोचकर आरोपियों ने शराब दुकान के पास गुमठी में काम करने वाले परिचित के नाबालिक लड़के को लालच दिया. प्रतिदिन 250 रूपए कमाने के लालच में बालक आ गया.
अब उसके सहारे शराब दुकान से खरीदी कराने लगे. अधिक शराब खरीदी करने के लिए आरोपियों ने छोटू उर्फ गोल्डी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सारथीपारा, खैरागढ़ को भी 500 रूपए प्रतिदिन देने का लालच देकर शराब दुकान से शराब खरीदकर लाने के काम में लगा दिया गया.
आरोपी शराब दुकान के पास स्थित मुक्तिधाम में रहते थे. इधर नाबालिक बालक एवं छोटू उर्फ गोल्डी शराब दुकान के कांउटर से शराब खरीदते थे. पर्याप्त संख्या में शराब हो जाने पर शराब को ले जाकर बाजार अतरिया में मास्टर माइंड मुकेश विश्वकर्मा को बताकर बेचते थे. कुकुरमुड़ा में कृष्णपाल भी इनकी मदद करता था.
बिक्री की रकम को ये आपस में बांट लेते थे. प्रकरण में आरोपियों द्वारा नाबालिक बालक से शराब खरीदी करवाने एवं शराब तस्करी के अपराधिक कार्य में शामिल करने का कृत्य किए जाने से आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त धारा 78 जेजे एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है.
साथ ही देशी शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समेन) नीलकमल देशमुख पिता रोहित देशमुख, निवासी जगन्नाथपुर, सांकरा, बालोद जो नाबालिक बालक को नियम विरूद्ध दुकान के कांउटर से शराब बिक्री कर रहा था, उसके विरूद्ध भी धारा 77 जेजे एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने से गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में घटना में प्रयुक्त जूपिटर स्कूटी वाहन, मोबाईल एवं 18 बल्क लीटर शराब सहित करीब 50 हजार रूपए का मशरूका जब्त कर आरोपियों को गंभीर धाराओं में ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है.बालक को परामर्श उपलब्ध करवाया जा रहा है.
(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)