नांदगाँव कलेक्टर व डीईओ को हाईकोर्ट ने थमाई नोटिस

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नेशन अलर्ट/9770656789

राजनांदगाँव.

ग्राम आलीवारा की शालेय छात्राओं को जेल भेज देने की बात करने का मामला अब कोर्ट पहुँच गया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रकरण में राजनांदगाँव के कलेक्टर, डीईओ सहित प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा को नोटिस थमा दी है.

मामला शिक्षकों की कमी से जुडा़ हुआ है. उक्त शाला की छात्राएं पहले जनदर्शन में पहुँची थी. वहाँ से वह कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय गई हुईं थी.

नांदगाँव के तत्कालीन डीईओ अभय जायसवाल के चेंबर से छात्राएं रोते बिलखते निकली थी. पूछने पर उन्होंने डीईओ की कारगुजारियों का उल्लेख मीडिया के सामने किया था.

चूँकि मामला प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन जिले से जुडा़ हुआ था इस कारण तत्काल हस्तक्षेप भी हुआ. नतीजतन डीईओ जायसवाल नांदगाँव से हटाकर राजधानी में संलग्न कर दिए गए.

प्रकरण को इसके साथ ही समाप्त मान लेना अब भारी पड़ रहा है. दरअसल, मामले में अब हाईकोर्ट भी शामिल हो गया है. वहाँ इसी प्रकरण की सुनवाई हो रही है.

हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में नियुक्ति की जानकारी मांगी है. शासन की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं, जहां शिक्षकों की कमी है.

शासन का यह भी कहना था कि ऐसी शालाओं में शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है. कोर्ट ने अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या किया जा रहा, यह बताने के निर्देश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्रकरण को गंभीरता से लिया है. उन्होंने जनहित याचिका के रूप में इसकी सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, शालेय शिक्षा संचालक सहित राजनांदगाँव के कलेक्टर और डीईओ को नोटिस जारी की है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है.

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