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राजनांदगाँव.
खाने में कमीबेशी बताना, लगातार शराब का सेवन करना, मुर्गा बनने पर बकरा क्यूं नहीं बनाया कह कर विवाद करना खेमू पिता अशोक साहू को महँगा पड़ गया. पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में उसके ही भाई महेंद्र को गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा पोष्टमार्टम रपट से हुआ जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 14 जुलाई को छुरिया निवासी मृतक खेमू पिता अशोक साहू को अत्यधिक शराब पीने के बाद शरीर में कोई हलचल न होने पर अस्पताल ले जाया गया था. चिकित्सकों ने उसे मृत बताकर शव का पीएम कराया था.
रपट प्राप्त होने पर डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला दबाने के कारण होना बताया गया था. पीएम रपट में हत्यात्मक होने का भी लेख किया गया था. इसकी जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया.
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में मृतक के परिजनों से पीएम में पाए तथ्यों के आधार पर पूछताछ की गई. पूछताछ में मृतक का भाई महेंद्र साहू ही आरोपी निकला.
पुलिस को महेंद्र ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदि था. आए दिन शराब पीकर घर में विवाद करता था. सब्जी में नुक्स निकालता था. कड़ाही में पानी डाल देता था.
घटना दिनांक को भी जब घर में मुर्गा बना था, तब बकरा खाऊंगा कहकर घर में विवाद किया था. आरोपी के साथ भी मृतक का विवाद हुआ था. इस बात को लेकर आरोपी रंजिश रखा हुआ था.
जब घर में कोई नहीं था तब आरोपी ने मौके का फायदा उठाया. उस वक्त मृतक अपने कमरे में अकेले सो रहा था. वह शराब के नशे में भी चूर था. तब आरोपी ने अपना काम कर दिया था.
पुलिस के बताए मुताबिक आरोपी ने हाथ मुक्के से मृतक के सीने एवं गले में वार किए थे. गमछे से गला दबा दिया था. इधर, बाकी के घर वाले अब तक अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु होना समझ रहे थे.
भाई की हत्या के आरोपी को दिनांक 12 सितंबर को धारा 103 (1) बीएनएस के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया.
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, उप निरीक्षक ओमसिंह साहू, सहायक उप निरीक्षक एसएल कंवर, आरक्षक देवीप्रसाद साहू, आरक्षक फुलेंद्र राजपूत का विशेष योगदान रहा.