मोहला। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 2 लाख से कम वार्षिक आय के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना संचालित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत डिप्लोमा/स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को केवल एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंकों को किया जाएगा। योजना अंतर्गत राज्य के वामपंथी/चरमपंथी प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज रहित ऋण मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। छात्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये होनी चाहिए, जो की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा चार लाख रूपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किस्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्रॉप आउट/निष्काशित छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। किंतु चिकित्सा कारणों से एक वर्षों से अधिक सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्र होंगे। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।
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